आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही अपने राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लेकर आ रही है। शिवराज सरकार इस नए कानून को जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रही है। इसी शनिवार को इस बिल को मंजूरी भी मिलने जा रही थी लेकिन रविवार को कोरोना के कारण विधायकों और विधानसभा के 61 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव निकला। इस वजह से इस कानून को मंजूरी मिलने में समय लग रहा है।
सबसे पहले मध्य प्रदेश में इस कानून को 1968 में बनाया गया था। लेकिन उस समय यह कानून सख्त नही था और इस वजह से राज्य में “लव जिहाद” के मामले सामने आया करते थे लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार इस कानून को बदलकर और इसके कुछ नियमों को बदलकर फिर से अपने राज्य में लाने वाली है।
यह नया कानून पुराने कानून से काफी ज्यादा सख्त होगा। इस कानून के अनुसार कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करके उसके धर्म को जबरन नही बदलवा सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसको जेल भी जाना जा सकता है। मध्य प्रदेश के इस नए कानून का नाम “मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2020” है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून में लव जिहाद का नाम नही दिया गया है। इस कानून को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बनाया गया है जो लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने के लिए उनको लालच देकर, बहला फुसला कर या फिर किसी अन्य कारण से उनसे शादी करके उनको छोड़ देते है। उन लोगों के लिए इस कानून को बनाया गया है। इस कानून में यह भी लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको पांच साल तक जेल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है।